सवाल : नदियों या जल स्रोतों के प्रदूषण के खिलाफ शिकायत कैसे करें? जवाब: नदियों या जल स्रोतों के प्रदूषण के खिलाफ हमें निम्नलिखित कानूनों की...
सवाल : नदियों या जल स्रोतों के प्रदूषण के खिलाफ शिकायत कैसे करें?
जवाब: नदियों या जल स्रोतों के प्रदूषण के खिलाफ हमें निम्नलिखित कानूनों की मदद से प्रदूषक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
कानून:
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
कार्रवाई:
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) को शिकायत करें (bspcb.bih.nic.in)।
- स्थानीय पुलिस में FIR दर्ज करें
- अगर प्रदूषण जानबूझकर हो (IPC धारा 277)।
- NGT या बिहार लोक शिकायत पोर्टल (lokshikayat.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत करें।
बिहार में गंगा और अन्य नदियों (जैसे कोसी, बागमती) के प्रदूषण पर BSPCB और NGT सक्रिय हैं।
उदाहरण: औद्योगिक कचरा डंपिंग की शिकायत BSPCB को करें।
सजा: 7 साल तक की जेल और/या जुर्माना; साथ ही प्रदूषक को सफाई और मुआवजा देना पड़ सकता है।

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