निर्माण कार्यों से पर्यावरणीय नुकसान (जैसे मिट्टी खनन, वायु प्रदूषण) की शिकायत कहां करें? जवाब: निर्माण कार्यों से होने वाले पर्यावरणीय ...
निर्माण कार्यों से पर्यावरणीय नुकसान (जैसे मिट्टी खनन, वायु प्रदूषण) की शिकायत कहां करें?
जवाब: निर्माण कार्यों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के लिए निम्नलिखित कानून सुरक्षा प्रदान करते हैं:
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006;
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
कार्रवाई:
- अगर निर्माण से प्रदूषण हो तो BSPCB (bspcb.bih.nic.in) को शिकायत करें।
- अवैध खनन के लिए जिला खनन अधिकारी (DMO) को सूचित करें।
- NGT या बिहार लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें।
बिहार में अवैध रेत खनन (जैसे कोसी नदी) पर जिला प्रशासन और NGT कार्रवाई करती हैं। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण अनिवार्य है।
सजा: जुर्माना, परियोजना पर रोक और पर्यावरणीय मुआवजा।

कोई टिप्पणी नहीं