सवाल: वन्यजीवों की अवैध शिकार या तस्करी के खिलाफ क्या करें? जवाब: वन्यजीवों की अवैध शिकार या तस्करी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1...
सवाल: वन्यजीवों की अवैध शिकार या तस्करी के खिलाफ क्या करें?
जवाब: वन्यजीवों की अवैध शिकार या तस्करी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 मौजूद है।
कार्रवाई:
- बिहार वन विभाग या वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को सूचित करें (forest.bih.nic.in)।
- नजदीकी थाने में FIR दर्ज करें (संज्ञेय अपराध)।
- वन्यजीव हेल्पलाइन (1800-345-6726) पर कॉल करें।
बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में शिकार पर सख्ती है। पक्षियों (जैसे सारस) या जानवरों (जैसे हिरण) के शिकार की शिकायत तुरंत करें।
सजा:- 3-7 साल की जेल,
- जुर्माना (10,000-25,000 रुपये)
- सजा बढ़ सकती है अगर संरक्षित प्रजाति हो।

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