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Criminal Case :थाने पर FIR कैसे दर्ज करवाएं

  बिहार में FIR (First Information Report) दर्ज करवाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

 

बिहार में FIR (First Information Report) दर्ज करवाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

1. नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं:  
  • उस पुलिस स्टेशन में जाएं जहां घटना हुई। गंभीर अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार) के लिए आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज कर सकते हैं, जिसे बाद में संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा।
  • बिहार पुलिस के थानों की सूची और संपर्क जानकारी बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (biharpolice.bih.gov.in) पर उपलब्ध है।
2. घटना की जानकारी दें: पुलिस अधिकारी को घटना के बारे में पूरी और सटीक जानकारी दें, जैसे:
  • घटना का समय और स्थान
  • शामिल व्यक्तियों का विवरण
  • घटना का प्रकार (चोरी, मारपीट, धमकी आदि)
  • कोई सबूत (फोटो, वीडियो, गवाह आदि)
  • जानकारी स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए।
     
 3. लिखित शिकायत दें: अपनी शिकायत लिखित रूप में हिंदी या अंग्रेजी में दें। अगर आप लिख नहीं सकते, तो पुलिस आपकी मौखिक शिकायत को लिखेगी।सुनिश्चित करें कि शिकायत में सभी महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हों और पुलिस ने उसे सही दर्ज किया हो।
 
4. FIR की कॉपी लें: शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस आपको FIR की निशुल्क कॉपी देगी। इसमें FIR नंबर और दर्ज करने की तारीख होगी। इसे सुरक्षित रखें।
 
5. ऑनलाइन FIR (यदि उपलब्ध हो): कुछ राज्यों में ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा है। बिहार पुलिस ने कुछ अपराधों (जैसे चोरी, गैर-संज्ञेय अपराध) के लिए ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। बिहार पुलिस की वेबसाइट (biharpolice.bih.gov.in) या Bihar Police Citizen Portal पर जाएं।ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, शिकायत दर्ज करें और FIR नंबर प्राप्त करें।
ध्यान दें: गंभीर अपराधों (जैसे हत्या, बलात्कार) के लिए व्यक्तिगत रूप से थाने जाना अनिवार्य है। 
 
महत्वपूर्ण बातें: 
  • FIR दर्ज करना मुफ्त है।
  • पुलिस को संज्ञेय अपराध (cognizable offense) की FIR दर्ज करने से मना करने का अधिकार नहीं है।
 
6. अगर पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी करे:  
  • थाना प्रभारी (SHO) से बात करें। 
  • जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित शिकायत भेजें (डाक, ईमेल, या व्यक्तिगत रूप से)। 
  • धारा 156(3) CrPC के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन करें। 
  • बिहार पुलिस की हेल्पलाइन (100 या 112) पर कॉल करें। 
  • समय बर्बाद न करें; जल्द से जल्द FIR दर्ज करवाएं।
 
7. बिहार पुलिस हेल्पलाइन: 
  • आपातकाल: 100 या 112 
  • महिला हेल्पलाइन: 1091 
  • साइबर क्राइम: बिहार पुलिस की वेबसाइट पर साइबर सेल से संपर्क करें।

 

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